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शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, लॉटरी और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी 2024

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश 2024-25: जानिए महत्वपूर्ण जानकारी

भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत, गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों को अपनी कुल सीटों का 25% आरटीई के तहत कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करना होता है।

आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण जानकारी:

आवेदन प्रक्रिया:

  • आवेदन तिथियां: 23 फरवरी 2024 से 3 मार्च 2024
  • आवेदन कैसे करें:
    • ऑनलाइन: https://rteportal.mp.gov.in/
    • ऑफलाइन: निकटतम शासकीय जनशिक्षा केंद्र

आवश्यक दस्तावेज:

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पिछले वर्ष की कक्षा की मार्कशीट
  • समग्र आईडी

पात्रता:

  • बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • बच्चा कमजोर वर्ग या वंचित समूह से होना चाहिए
  • बच्चे का परिवार BPL श्रेणी में आता हो

आरटीई कोटा के अंतर्गत ऑनलाइन लॉटरी:

प्रवेश प्रक्रिया:

  • लॉटरी में चयनित होने के बाद, अभिभावकों को बच्चे का नाम स्कूल में दर्ज कराना होगा
  • स्कूल में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा
  • बच्चे का प्रवेश स्कूल में निःशुल्क होगा

अधिक जानकारी के लिए:

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