हरियाणा में 80000 घर की मरम्मत योजना: गरीबों के घरों को नया रूप दे रही योजना
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई 80000 घर की मरम्मत योजना गरीब परिवारों के लिए एक वरदान है। यह योजना उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपने घरों की मरम्मत करवाना चाहते हैं, परंतु आर्थिक तंगी के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को 80,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के लाभ:
- गरीब परिवारों के घरों की मरम्मत में सहायता
- रहने की स्थिति में सुधार
- स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार
- जीवन स्तर में सुधार
पात्रता:
- हरियाणा का निवासी होना
- बीपीएल श्रेणी में आना
- कम से कम 10 वर्ष पुराना घर होना
- घर का स्वामित्व आवेदक के पास होना
आवेदन कैसे करें:
- आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए, https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए, अपने नजदीकी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
आवश्यक दस्तावेज:
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के लिए)
- घर का स्वामित्व प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए: