आरटीई छत्तीसगढ़ प्रवेश 2024: निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए पंजीयन शुरू!
आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम, 2009 के तहत छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए पंजीयन प्रक्रिया 1 मार्च 2024 से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी।
पहला चरण:
- 1 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक
- इस चरण में, अभिभावक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं
- ऑनलाइन आवेदन आरटीई पोर्टल: https://rte.cg.nic.in/ पर किए जा सकते हैं
- ऑफलाइन आवेदन संबंधित स्कूल या जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं
दूसरा चरण:
- 16 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक
- इस चरण में, स्कूलों द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी
- मेरिट सूची तैयार की जाएगी और अभिभावकों को सूचित किया जाएगा
- प्रवेश प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 तक पूरी हो जाएगी
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पात्रता:
- बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- बच्चे का परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी का होना चाहिए
- बच्चे का निवास स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- बीपीएल कार्ड
- दो पासपोर्ट आकार के फोटो
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण बातें:
- निजी स्कूलों को आरटीई के तहत 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं
- इन सीटों पर प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है
- आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों को स्कूल द्वारा मुफ्त शिक्षा, पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं
अधिक जानकारी के लिए:
- आरटीई पोर्टल: http://rajpsp.nic.in/
- जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-7888
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