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Rajasthan Public Service Commission, भर्ती अजमेर क्रमांक: सं. वि.सं. 18 / Exam / A. P. / Med. Edu. / RPSC / EP-1 / 2024-25
दिनांक : २२.10.2024
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर क्रमांक: सं. वि.सं. 18 / Exam / A. P. / Med. Edu. / RPSC / EP-1 / 2024-25
आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम, 1962 के अन्तर्गत सहायक आचार्य (Assistant Professor) के विभिन्न विशिष्टताओं के तालिका में उल्लेखित पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या कमी वृद्धि की जा सकती है) एवं वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-
S.No. Name of Post No. of Post (s) Gen. (UR) GEN. GEN. WE WD DV GEN. S.C. S.T. O.B.C. GEN. WE WD DV GEN. GEN. WE WD DV GEN. GEN. WE WD DV GEN. GEN. WE WD DV M.B.C. GEN. E.W.S. GEN. WE WD DV ASSISTANT PROFESSOR (Broad Speciality)
01 01 Oral and Maxillofacial 0
Surgery
Nuclear Medicine"
0 0 0 Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H.-(iii) (OL, LC, DW, AAV)-0, (iv) (a) S.L.D. & (b) Mul. Dis.-0 000 0 0000000000 01 01 0 Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 0 00 0 0 0 0 0 (a)
ASSISTANT PROFESSOR (Super Speciality)
00
0 00 0
2. P. H. (iii) (OL, LC, DW, AAV) 01 (Backlog year 2019-20), (iv) S. L. D. & (b) Mul. Dis. - 0
0000
0
000 0
0 0 01 01 0 000 0 0 0 Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H.-(iii) (OL, LC, DW, AAV)-0, (iv) (a) S.L.D. & (b) Mul. Dis.-0 0000000 01 01 0 0 0 000 0 0 Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H.- (iii) (OL, LC, DW, AAV)-0, (iv) (a) S.L.D. & (b) Mul. Dis.- 0 0000000 02 02 00 0 0 000 0 Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0). 2. P.H.- (iii) (OL, BL, LC, DW, AAV)-01, (iv) (a) S.L.D. & (b) Mul. Dis.- 0 00 01 0 000 03 0 0 0 0 000 01 Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H.-(iii) (OL, BL, LC, DW, AAV)-01, (iv) (a) S.L.D. & (b) Mul. Dis.-0 0 0 0 000 02 02 0 0 0 0 Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H.- (iii) (OL, LC, DW, AAV) 01, (iv) (a) S.L.D. & (b) Mul. Dis.- 0 0 0 02 02 0 0 0 000000000 0 Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P. H. - (iii) (OL, LC, DW, AAV) -01, (iv) (a) S.L.D. & (b) Mul. Dis.- 0 02 02 0 0 0 000000000000 Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) (b) Mul. Dis.- 0 Handicaped. 08 Paediatric Urology 09 Uro Oncology 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 -2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.08.2019 में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (अ)
05 Clinical Hematology
06 Endocrinology •
Biliary (HPB) Surgery
000
00
0 0
Ortho Spine
Hepato-Pancreato-
2. P. H. (iii) (OL, LC, DW, AAV) - 01, (iv) (a) S.L.D. & Other Backward Classes, MBC- More Backward Abbreviations Used: GEN-General, U.R.- Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC Classes, EWS-Economically Weaker Sections, GEN WE General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others - Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, OL-One Leg, BL-Both. Leg. I.D. Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical
टिप्पणी :- एकाधिक दिव्यांगता (Multiple Disability) श्रेणी के लिए कार्मिक (कएवं (ब) की अनिवार्यता के साथ (स) अथवा (द) (1) में वर्णित कोई एक दिव्यांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
नोट :- 1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो। कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य
2. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से प्रक्रिया से भरा जायेगा। दशा में
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर- परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह / परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष भीतर क्षैतिज आरक्षण
के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह / परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा। 4. विशेष योग्यजन / निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी। 6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो
जायेगा। क्षैतिज
उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
00
नियोक्ता 7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A. W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी / एसटी / ओबीसी / एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। 8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा ।